Uttarakhand UCC Bill makes registration of live-in relationships mandatory:उतराखंड में UCC लागू,जानिए क्या है नया प्रावधान
-लिव-इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण आवश्यकताएँ
-लिव-इन जोड़ों के लिए सुरक्षा उपाय और प्रावधान
-पंजीकरण न कराने पर सजा
-महिला साझेदारों के लिए भरण-पोषण अधिकार
उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश किया है, जिसमें लिव-इन रिलेशनशिप से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। विधेयक के अनुसार, राज्य के भीतर सभी लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत किया जाना चाहिए, भले ही पार्टनर उत्तराखंड के निवासी हों या नहीं। इसके अतिरिक्त, राज्य के बाहर लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले उत्तराखंड के व्यक्तियों को उत्तराखंड के रजिस्ट्रार को एक बयान जमा करना आवश्यक है।
यूसीसी बिल की धारा 378 के तहत, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले साझेदार जहां वे रहते हैं, उसके अधिकार क्षेत्र के रजिस्ट्रार को अपने रिश्ते का विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हैं। यह बिल लिव-इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चों को जोड़े की वैध संतान के रूप में मान्यता देता है।
विधेयक में लिव-इन जोड़ों के लिए कई सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि कोई भी साथी पहले से शादीशुदा नहीं है या किसी अन्य लिव-इन रिलेशनशिप में है, और यह रिश्ता बिना किसी दबाव या धोखाधड़ी के सहमति से बना है। यदि दोनों में से कोई भी साथी 21 वर्ष से कम उम्र का है, तो रजिस्ट्रार को लिव-इन रिलेशनशिप के पंजीकरण या समाप्ति के बारे में उनके माता-पिता या अभिभावकों को सूचित करना होगा।
जैसा कि विधेयक में बताया गया है, लिव-इन रिलेशनशिप में प्रवेश करने के एक महीने के भीतर पंजीकरण कराने में विफलता के परिणामस्वरूप सजा हो सकती है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराए जाने पर 3 से 6 महीने तक की कैद या ₹25,000 तक का जुर्माना हो सकता है।
इसके अलावा, यूसीसी बिल महिला लिव-इन पार्टनर्स को विवाह जैसे अधिकार प्रदान करता है। यदि लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली किसी महिला को उसके साथी ने छोड़ दिया है, तो वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार है। विधेयक की धारा 388 निर्दिष्ट करती है कि महिला भरण-पोषण के लिए सक्षम न्यायालय से संपर्क कर सकती है, संहिता के अध्याय 5, भाग 1 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।