Delhi liquor scam : ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन भेजा

Delhi liquor scam : ईडी की शिकायत के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने का समन भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लागू दिल्ली Excise Policy से जुड़े धन-शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को पेश होने के लिए बुलाया है।

Delhi liquor scam case
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यह समन दिल्ली Excise Policy से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले समन का पालन न करने के कारण जारी किया गया था।

शिकायत पर ध्यान देते हुए अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ​​ने कहा, “शिकायत का संज्ञान लिया गया है और उन्हें 17 फरवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया जा रहा है।”

मुख्यमंत्री केजरीवाल के कई समन के बावजूद जांच के लिए उपस्थित नहीं होने पर ईडी ने भारतीय दंड संहिता और धन शोधन निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एक नया शिकायत मामला दर्ज किया।

केजरीवाल और उनकी पार्टी ने समन को “गैरकानूनी” और “राजनीति से प्रेरित” बताया है, मुख्यमंत्री ने ईडी द्वारा जारी किए गए कुल पांच समन को नजरअंदाज कर दिया।

ईडी ने केजरीवाल को उत्पाद नीति के निर्माण, इसे अंतिम रूप देने से पहले हुई बैठकों और रिश्वतखोरी के आरोपों के संबंध में अपना बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था।

दिल्ली excise policy का उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ एक नई व्यवस्था शुरू करके, दिल्ली में पहली बार शराब की खरीद पर छूट और ऑफ़र के साथ बेहतर स्टोर और खरीद अनुभव का वादा करके शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है।

हालाँकि, नीति के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के कारण उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के आदेश दिए, जिसके परिणामस्वरूप इसे रद्द कर दिया गया। फिलहाल इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही है।

मामले में दायर अपने छठे आरोपपत्र में, ईडी ने आप नेता संजय सिंह, उनके सहयोगी सर्वेश मिश्रा को नामित किया और पार्टी पर 2022 में गोवा में अपने विधानसभा चुनाव अभियान के लिए नीति के माध्यम से उत्पन्न ₹45 करोड़ की रिश्वत का उपयोग करने का आरोप लगाया।

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