Assam votes to repeal Muslim Marriage and Divorce Registration Act: मुस्लिम लड़कियों की कम उम्र में शादी पर लगेगी रोक
समान नागरिक संहिता की ओर कदम और कम उम्र में विवाह पर रोक असम के कानूनी परिदृश्य में बदलाव का संकेत
Assam कैबिनेट ने राज्य में मुसलमानों के बीच विवाह और तलाक के Registration को नियंत्रित करने वाले 89 साल पुराने कानून को रद्द करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पर्यटन मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने असम में समान नागरिक संहिता लागू करने की मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए इस फैसले की घोषणा की। असम मुस्लिम विवाह और Divorce Registration Act, 1935 को निरस्त करना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अधिनियम ने मुस्लिम विवाहों और तलाक के voluntary registration की अनुमति दी और सरकारी अधिकारियों को ऐसे Registration की देखरेख के लिए व्यक्तियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया। हालाँकि, निरसन के साथ, मुस्लिम विवाह और तलाक अब इस कानून के तहत registered नहीं होंगे। इसके बजाय, राज्य वैवाहिक कानूनों में एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण की वकालत करता है।
कैबिनेट के फैसले में असम में मुस्लिम विवाह और तलाक को registered करने के लिए वर्तमान में अधिकृत 94 व्यक्तियों के अधिकार को बंद करना भी शामिल है। उनकी आजीविका पर प्रभाव को कम करने के लिए, राज्य ने प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति के लिए ₹2 लाख का एकमुश्त मुआवजा प्रस्तावित किया है।
पर्यटन मंत्री बरुआ ने पुराने अधिनियम को निरस्त करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो समकालीन सामाजिक मानदंडों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा और कम उम्र में विवाह के Registration की सुविधा प्रदान करता है। इस कदम को मौजूदा कानून की आड़ में प्रचलित बाल विवाह पर अंकुश लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में देखा जाता है।
यह निर्णय असम में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने और समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मजबूत कानून बनाने की योजना के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की हालिया घोषणा के अनुरूप है। हालाँकि सरकार चल रहे बजट सत्र के दौरान बहुविवाह को संबोधित करने वाला एक विधेयक पेश करने का इरादा रखती है, लेकिन इसे प्रस्तुत करने का समय अभी लंबित है क्योंकि बहुविवाह और समान नागरिक संहिता दोनों को एक ही विधायी ढांचे के तहत संरेखित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।