Delhi HC Denies Interim Relief to Kejriwal, Asks ED to Respond: कोर्ट ने नही दी केजरीवाल को ज़मानत, कोर्ट ने कहा ED की दलीलें सुनना उनका कर्तव्य। 

Delhi HC Denies Interim Relief to Kejriwal, Asks ED to Respond: कोर्ट ने नही दी केजरीवाल को ज़मानत, कोर्ट ने कहा ED की दलीलें सुनना उनका कर्तव्य। 

केजरीवाल मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने कहा कि उसे निष्पक्षता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए कोई भी निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों को सुनने की जरूरत है।

Delhi HC Denies Interim Relief to Kejriwal, Asks ED to Respond
Delhi HC Denies Interim Relief to Kejriwal, Asks ED to Respond

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने बताया कि केजरीवाल को कोई भी रिहाई आदेश देना पूरी सुनवाई से पहले उन्हें जमानत या अंतरिम जमानत देने के समान होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसकी शक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) में उल्लिखित जमानत प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष विकल्प नहीं है।

न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को केजरीवाल की दलीलों का जवाब देने का मौका दिया जाना चाहिए। ईडी को जवाब देने की अनुमति नहीं देना प्राकृतिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होगा।

अदालत ने मामले का निष्पक्ष निर्णय लेने में ईडी की प्रतिक्रिया के महत्व पर जोर दिया। उसने इस तर्क को खारिज कर दिया कि ईडी को जवाब दाखिल करने की जरूरत नहीं है.

इसके अतिरिक्त, अदालत ने उल्लेख किया कि वह यह नहीं मान सकती कि ईडी के पास कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी और वह केवल अदालत में प्रस्तुत पिछले तर्कों पर निर्भर करेगी।

उच्च न्यायालय ने ईडी को 2 अप्रैल तक अपना जवाब देने को कहा है। केजरीवाल, जिनकी ईडी के पास हिरासत 28 मार्च को समाप्त हो रही है, केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड की वैधता पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 28 मार्च तक हिरासत में थे। रिपोर्टों से पता चलता है कि ईडी आज Delhi HC से  केजरीवाल के लिए और हिरासत की मांग करेगी।

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